SC ने उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका को भी किया खारिज, कहा- फैसले बदलने के कोई ठोस कारण नहीं

दिल्ली दंगा 2020 के साजिशकर्ता उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि पहले दिए गए फैसले में बदलाव की कोई ठोस कारण नहीं मिला है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 05 जनवरी 2026 को उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि दिल्ली दंगे की साजिश में बाकी आरोपित गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी थी।

इसी फैसले को लेकर उमर खालिद ने 13 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। उमर खालिद के वकील ने मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में करने की माँग की थी।

सोमवार (20 अप्रैल 2026) को उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उमर खालिद की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि पुराने फैसले को बदलने के कोई ठोस कारण नहीं हैं। साथ ही कोर्ट ने मामले में दोबारा सुनवाई की माँग भी नहीं मानी।