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महाराष्ट्र में धर्मांतरण के नए कानून के तहत ब्रिटिश नागरिक पर दर्ज हुई FIR, चर्च के कार्यक्रम की आड़ में हिंदुओं को बनाना चाहता था ईसाई: टूरिस्ट वीजा पर आया था भारत

पुलिस का कहना है कि OCI कार्डहोल्डर्स को भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार वाले कार्यक्रम में प्रवचन देने से पहले परमिशन की जरूरत होती है। ब्रिटिश नागरिक ने कथित तौर पर ईसाइयत का प्रचार करते समय हिंदू धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल किया और फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भ्रामक दावे किए।

‘महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026’ आधिकारिक रूप से लागू होने के बाद धर्मांतरण को लेकर एक ब्रिटिश नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। उस पर पुणे के पेठ में चर्च के कार्यक्रम की आड़ में लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप है। मैनचेस्टर निवासी ब्रिटिश नागरिक OCI कार्डधारक है। पुणे की खड़क पुलिस स्टेशन में इसको लेकर जाँच चल रही है।

पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार (10 अगस्त 2026) को बताया कि मैनचेस्टर निवासी आरोपी के खिलाफ आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 और हाल ही में लागू किया गया महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(FIR की कॉपी)

प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपित ने सभा में बोलते समय हिंदू धार्मिक परंपराओं से जुड़े शब्दों, जैसे कि ‘कीर्तन’, ‘संत’ और ‘मोली’ का इस्तेमाल किया। पुलिस का आरोप है कि उसने यीशु के प्रति भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने की बात कही और ऐसे बयान दिए जिनसे हिंदू मंदिरों और देवी-देवताओं को लेकर गलत धारणा बने।

पुलिस ने कहा कि ये बयान लोगों को गुमराह करने और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के इरादे से दिए गए थे।

ब्रिटेन के नागरिक ने दावा किया कि यीशु के नाम का जाप करने से बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दावा किया था कि यीशु का नाम लेने से बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं और बारिश हो सकती है। जांचकर्ताओं का कहना है कि ऐसे बयान हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से दिए गए थे।

खड़क पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि ओसीआई कार्डधारकों को प्रार्थना सभाओं में शामिल होने और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति है। लेकिन प्रशासनिक अनुमति के बिना उपदेश नहीं दे सकते, प्रवचन नहीं कर सकते या लोगों को संबोधित नहीं कर सकते।

अधिकारी ने कहा, “हमने उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है।” ब्रिटिश नागरिक पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 और महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट 2026 के उल्लंघन का आरोप है।

महाराष्ट्र के नए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई

ब्रिटेन के नागरिक का मामला पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 के तहत पहली एफआईआर दर्ज करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है।

पहला मामला 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया, जिस पर आरोप है कि उसने रिलेशनशिप में रह रही नाबालिग लड़की को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया। चूँकि लड़की नाबालिग है, इसलिए मामला यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम ( पीओसीएसओ ) के तहत भी दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपित और लड़की उत्तर प्रदेश के एक ही गाँव के रहने वाले थे और बाद में कर्नाटक और फिर पुणे चले गए थे। आरोपी पर नए कानून की धारा 3 और 9(2) के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया।

धारा 3 के अंतर्गत जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन, गलतबयानी, बल प्रयोग, धमकी या अनुचित प्रभाव जैसे साधनों द्वारा धन का रूपांतरण, रूपांतरण का प्रयास या रूपांतरण में सहायता करना निषिद्ध है। धारा 9(2) के अंतर्गत किसी अपराध में नाबालिग के शामिल होने पर सात वर्ष तक की कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

महाराष्ट्र का धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम क्या है?

महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 को 1 अगस्त से लागू हो गया है। इसे 31 जुलाई को अधिसूचित किया गया था।

इस कानून में गैर-कानूनी धर्मांतरण, प्रलोभन और दबाव की सीमाओं को काफी विस्तार से बताया गया है। इसमें उपहार, नकद राशि, रोजगार, विवाह का वादा, मुफ्त शिक्षा, बेहतर जीवनशैली देने के वादे को प्रलोभन माना गया है।

इसके अलावा किसी एक धर्म को श्रेष्ठ बताना या दूसरे धर्म की बुराई करना भी इसी श्रेणी में आएगा। शारीरिक हिंसा, डराना-धमकाना, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, ‘ईश्वर के नाखुश होने’ का डर दिखाना या ‘सामाजिक बहिष्कार’ की चेतावनी देते हुए दबाव डालना भी इसी श्रेणी में शामिल है।

साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों के जरिए ब्रेनवाशिंग और किसी प्रकार के ‘सामूहिक धर्मांतरण’ को भी गैर-कानूनी माना गया है। इतना ही नहीं यदि कोई विवाह केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया है, तो अदालत उसे अमान्य घोषित कर सकती है।

क्या होगी सजा

इस कानून के तहत दर्ज अपराध गैर-जमानती होंगे और पुलिस को बिना औपचारिक शिकायत के स्वतः संज्ञान लेकर सीधे FIR दर्ज करने व जाँच करने का अधिकार होगा।

सामान्य मामलों में अवैध धर्मांतरण पर अधिकतम 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, जबकि नाबालिगों, महिलाओं, मानसिक अस्वस्थ व्यक्तियों या SC/ST समुदाय के लोगों और सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में यह सजा 7 साल की जेल व 5 लाख रुपए तक का जुर्माना तय की गई है।

दोबारा अपराध करने पर सजा बढ़ाकर 10 साल और जुर्माना 7 लाख रुपए तक हो सकता है।

दोषी संस्थाओं का पंजीकरण रद्द करने, अनुदान रोकने और अवैध दस्तावेजों को प्रमाणित या समर्थित करने वाले सहयोगियों को भी दंडित करने का प्रावधान है।

अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे 60 दिन पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन होने के बाद 25 दिनों के भीतर उसे अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस धर्म परिवर्तन को अमान्य माना जाएगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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