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इरफ़ान कुरैशी ने खुद को ब्राह्मण बता कर हिन्दू युवती को फाँसा, ट्रेन में हुई थी मुलाकात: जबरन निकाह, धर्मांतरण और रेप, 6 गिरफ्तार

युवती ने बताया कि मुस्लिम युवक इरफान कुरैशी ने अपना नाम राहुल दुबे बताकर पहले उसे प्रेम जाल में फँसाया और जबरन धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह किया।

मध्य प्रदेश में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक पर नाम बदलकर युवती के साथ जबरन शादी और शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपहरण, बलात्कार सहित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपित ने अपनी पहचान छिपा हिंदू युवती को प्रेम जाल में फँसाया था। आरोपित की पहचान इरफान कुरैशी के रूप में हुई है। 

अपनी असल पहचान छुपाकर युवती को फँसाया

मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का है, जहाँ एक युवती गाडरवारा थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुँची। युवती ने बताया कि मुस्लिम युवक इरफान कुरैशी ने अपना नाम राहुल दुबे बताकर पहले उसे प्रेम जाल में फँसाया और जबरन धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह किया। युवती ने बताया कि आरोपित युवक इरफान कुरैशी मंडला का रहने वाला है। युवती और इरफान की मुलाकात ट्रेन में हुई थी। जहाँ आरोपित ने अपना नाम राहुल दुबे बताया था। मुलाकात के बाद 6 महीने तक फोन पर लगातार बातें हुईं। इसके बाद दोनों ने भाग कर शादी करने की योजना बनाई। 

कार में मिले पहचान पत्र से खुली पोल

2 मार्च को जब इरफान उसे ले जाने के लिए कार से आया तो युवती को इसमें इरफान का परिचय पत्र मिला। इसे देखते ही उसे सारा माजरा समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने इसका विरोध किया और भागने की कोशिश की, लेकिन इरफान ने उसका अपहरण कर लिया। वो उसे अपने जीजा के घर ले गया। यहाँ पर एक दिन रुकने के बाद वह उसे अपने घर मंडला ले गया। मंडला में युवक ने उसका धर्म परिवर्तन कराया और एक मौलवी के जरिए उससे निकाह कर लिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 8 मार्च को युवती को मंडला से बरामद किया।

पुलिस ने कई धाराओं में किया मामला दर्ज

इसके बाद पुलिस ने पीड़ितता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक इरफान कुरैशी, सुल्ताना कुरैशी , रायना कुरैशी, सोहराब आलम इमरान और अब्दुल नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में दो महिलाएँ भी शामिल हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा  366, 368, 376, 504, 34 एवं प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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