Thursday, November 14, 2024
Homeदेश-समाजधर्मांतरण कर परिवार सहित बन गया मुस्लिम, फिर पूर्व जाति के आधार पर चाहता...

धर्मांतरण कर परिवार सहित बन गया मुस्लिम, फिर पूर्व जाति के आधार पर चाहता था सरकारी नौकरी: HC ने रद्द की याचिका, कहा – वापस लौटने पर ही…

रामनाथपुरम के जोनल डिप्टी तहसीलदार ने 28 अक्टूबर, 2015 को कम्युनिटी सर्टिफिकेट जारी किया था। इसमें बताया गया था कि याचिकाकर्ता 'लब्बैस समाज' से ताल्लुक रखता है।

क्या कोई व्यक्ति हिन्दू धर्म से इस्लाम या ईसाई मजहब में धर्मांतरण करने के बावजूद अपनी जाति बरकरार रख सकता है और उसके आधार पर आरक्षण इत्यादि के फायदे उठता रह सकता है? मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले से इस संबंध में चीजें स्पष्ट हुई है। इस्लाम अपनाने वाला एक व्यक्ति अपनी याचिका लेकर मद्रास हाईकोर्ट पहुँचा था। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने स्पष्ट किया कि जिस जाति में उसका जन्म हुआ, उसे वो धर्मांतरण के बाद भी अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता।

इस दौरान मद्रास उच्च-न्यायालय ने ये भी टिप्पणी की कि जब हिन्दू धर्म का कोई व्यक्ति किसी अन्य मजहब में धर्मांतरण करता है तो उसकी जाति नेपथ्य में चली जाती है। जैसे ही वो अपने धर्म में वापस लौटता है, उसकी जाति वाली पहचान भी फिर से वापस आ जाती है और वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। जिस व्यक्ति इ याचिका दायर की थी, वो 2008 में परिवार के साथ मुस्लिम बन गया था। उसने अपना नाम बदल लिया था और गैजेट में ये नहीं दिखाया था।

रामनाथपुरम के जोनल डिप्टी तहसीलदार ने 28 अक्टूबर, 2015 को कम्युनिटी सर्टिफिकेट जारी किया था। इसमें बताया गया था कि याचिकाकर्ता ‘लब्बैस समाज’ से ताल्लुक रखता है। जाति प्रमाण-पत्र का मामला तब संज्ञान में आया था जब उक्त व्यक्ति ‘तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमिशन (TNPSC)’ की परीक्षा में बैठा। उसने ग्रुप-2 के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर लिया और मेंस में बैठा। लेकिन, अंतिम सिलेक्शन की सूची में उसे शामिल नहीं किया गया।

उसने जब RTI के माध्यम से इसका कारण पता किया तो हुए बताया गया कि उसे ‘बैकवॉर्ड क्लास (BC) मुस्लिम’ में शामिल नहीं किया गया, इसीलिए ऐसा हुआ है। उसे ‘सामान्य (General)’ कैटेगरी के अंतर्गत ही माना गया। इसके बाद वो हाईकोर्ट पहुँचा। 25 दिसंबर, 2012 को काजी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र में ये लिखा है कि वो मुस्लिम जमात में शामिल हुआ है। चूँकि धर्मांतरण के बाद आरक्षण के दावे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर अधिक टिप्पणी करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका रद्द कर दी।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

कश्मीर को बनाया विवाद का मुद्दा, पाकिस्तान से PoK भी नहीं लेना चाहते थे नेहरू: अमेरिकी दस्तावेजों से खुलासा, अब 370 की वापसी चाहता...

प्रधानमंत्री नेहरू पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर सौंपने को तैयार थे, यह खुलासा अमेरिकी दस्तावेज से हुआ है।

‘छिछोरे’ कन्हैया कुमार की ढाल बनी कॉन्ग्रेस, कहा- उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया: चुनावी सभा में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर की...

कन्हैया ने फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा, "हम धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और डेप्युटी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं।"

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -