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सैफी, आरिफ, अनीश, इरशाद, सिराजुद्दीन, फुरकान, इरशाद, मुस्तकीम… राहुल सोलंकी की गोली मार कर दी थी हत्या, अब कोर्ट ने तय किए आरोप: दुकानें जलाईं, की थी लूटपाट

इस मामले की सुनवाई दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलत्स्य की मौजूदगी में हुई। अदालत ने सभी 8 आरोपितों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों को ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त पाया।

राजधानी दिल्ली में हुए साल 2020 के हिन्दू विरोधी दंगों के एक मामले में 8 आरोपितों पर अदालत में आरोप तय हुए हैं। इन सभी पर हत्या और आगजनी का आरोप है। आरोपितों के नाम सोनू सैफी, आरिफ, अनीश कुरैशी, सिराजुद्दीन, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद मुस्तकीम हैं। इन सभी पर 24 फरवरी, 2020 को भड़की हिंसा में शिव विहार इलाके में हिन्दुओं की दुकानों और मकानों में आगजनी व लूटपाट के साथ राहुल सोलंकी नाम के एक युवक की हत्या का आरोप है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलत्स्य की मौजूदगी में हुई। अदालत ने सभी 8 आरोपितों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों को ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त पाया। पुलिस द्वारा सभी 8 आरोपितों पर भीड़ जुटा कर बलवा करने, लूटपाट करने, आगजनी करने के साथ हत्या करने की धाराएँ लगाई गईं हैं। इसके अलावा सोनू सैफी और मोहम्मद मुस्तकीम पर अवैध हथियार रखने का भी आरोप तय हुआ है। दोनों के पास एक-एक पिस्टल बरामद हुई थी जो FSL जाँच में प्रयोग करने योग्य पाई गई थी।

अदालत ने आरोपितों पर IPC की धारा 295 -A न लगने योग्य पाया। कोर्ट के मुताबिक ऐसे कोई सबूत पुलिस द्वारा पेश नहीं किए गए हैं जिस से ये साबित होता हो कि आरोपितों ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया हो। इसी के साथ कोर्ट द्वारा सभी 8 आरोपितों पर लगी आपराधिक साजिश की धारा को भी हटा दिया गया है। अदालत का मानना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि हमलावरों ने पहले से कोई प्लानिंग कर के अपनी साजिश को अंजाम दिया हो।

अदालत ने पुलिस द्वारा जमा किए गए CCTV फुटेज और मृतक राहुल सोलंकी के परिजन अनिल के बयानों के आधार पर मुस्तकीम को गोली चलाने का आरोपित पाया है। हमलावरों की इसी गोलीबारी में 26 साल के सिविल इंजीनियरिंग की डिग्रीधारक राहुल सोलंकी की जान चली गई थी। इसी भीड़ द्वारा बाद में कौशिक की दुकान को लूट कर उसमें तोड़फोड़ की गई थी। बाद में दुकान को आग के हवाले कर दिया गया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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