दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पाँच सदस्यों को आईपीसी की धारा 121ए के तहत अपराध के लिए दी गई सजा को बदलकर उम्रकैद से 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।
मामला 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'Puzhu' से जुड़ा है, जिसे ममूटी की होम प्रोडक्शन कंपनी 'Wayfarer Films' द्वारा बनाया गया था। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन SonyLIV ने किया था।
म्यांमार में सैन्य नेतृत्व वाले जुंटा और जातीय विद्रोही समूहों के बीच चल रही झड़पों से पैदा हुए तनाव में हिंदुओं और बौद्धों के 5000 घरों को जला दिया गया।