मध्य प्रदेश की इंदौर कोर्ट ने नाबालिग लड़के का बलात्कार करने के आरोप में कोर्ट ने लड़की को 10 साल की सजा सुनाई। आरोप है कि लड़की बहला फुसलाकर लड़के को गुजरात ले गई। इसके बाद उसने कई बार उसका बलात्कार किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। जहाँ 5 नवंबर 2018 को एक महिला ने अपने 15 वर्षीय लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसका बेटा घर से दूध लेने के लिए निकला लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी घर वापस नहीं आया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने लड़के की तलाश शुरू की।
मामले की जाँच करते हुए पुलिस को लड़के की लोकेशन गुजरात में मिली। लड़के की तलाश में जब पुलिस गुजरात गई तो लड़के साथ में 19 साल की एक लड़की भी मौजूद थी। लड़की ने किराए पर घर लिया हुआ था और लड़के के साथ उसी घर में रह रही थी। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में लड़के ने बताया कि लड़की बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ गुजरात ले गई थी। जहाँ टाइल बनाने वाली कंपनी में उसकी नौकरी लगवादी थी।
पीड़ित लड़के ने पुलिस को बताया था कि लड़की उसे अपने साथ बार-बार संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी। यही नहीं, लड़का अपने घर वालों से बात न कर सके। इसलिए उसने उसका मोबाइल भी छीन लिया था। लड़के के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपित लड़की को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। साथ ही, लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया। टेस्ट रिपोर्ट में लड़की पर लगे बलात्कार के आरोप सही पाए गए।
अब इस मामले में सुनवाई करते हुए इंदौर की पॉक्सो अदालत ने आरोपित लड़की को 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 3 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित लड़के को बतौर मुआवजा 50 हजार रुपए देने का भी आदेश दिया।