उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भोजीपुरा थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मोहम्मद आरिफ उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। 32 वर्षीय मोहम्मद आरिफ भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गाँव भीकमपुर का प्रधान है।
पुलिस के अनुसार, आरिफ उर्फ गुड्डू को बैकुंठापुर फाटक के पास से सोमवार (1 मई 2023) दोपहर करीब 12:20 पर गिरफ्तार किया गया। उसने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था। इसमें एक मंदिर पर लगे झंडे को नीचे फेंक उस जगह इस्लामी झंडा लहराते दिखाया गया था।
थाना भोजीपुरा बरेली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक भड़काऊ पोस्ट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया,कब्जे से एक मोबाइल वीवो बरामद।#UPPolice pic.twitter.com/73qmFV59bK
— Bareilly Police (@bareillypolice) May 1, 2023
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राज कुमार अग्रवाल ने बताया कि बरेली पुलिस के सोशल मीडिया सेल से भोजीपुरा पुलिस को एक वीडियो भेजी गई थी। भोजीपुरा थाने के सब इंस्पेक्टर मोदी सिंह को जाँच में पता चला कि गुड्डू के मोबाइल से आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। मोदी सिंह की शिकायत के आधार पर गुड्डू के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 (A) (धार्मिक भावना आहत करना) 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरोपित खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, प्रधान आरिफ के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। 2021 में उस पर सरकारी काम में बाधा डालने, बलवा समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
बता दें कि बरेली में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सोशल मीडिया का उपयोग आपत्तिजनक टिप्पणी करने, धमकी देने, माहौल खराब करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए किया गया। पिछले साल जुलाई में बरेली पुलिस ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फरीदपुर के कसावन मोहल्ला निवासी नासिर को गिरफ्तार किया था। नासिर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 504, 506 और आईटी एक्ट 67 के तहत मामला दर्ज हुआ था।