बिहार के आरा शहर में दिसंबर 2018 में चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या के मामले में कुख्यात आरोपित खुर्शीद कुरैशी एवं उसके भाई अब्दुल्ला सहित 10 आरोपितों को सोमवार (14 जून) को फाँसी की सजा दी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपितों को सजा सुनाई है साथ ही उन पर कुल 260,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
ज्ञात हो कि 6 दिसंबर 2018 को आरा के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट में बेल्ट एवं बैग कारोबारी इमरान खान के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस दौरान इमरान खान पर काफी नजदीक से गोलीबारी की गई थी जिससे उसका शरीर छलनी हो गया था। इस गोलीबारी में जहाँ इमरान खान की मौत हो गई थी वहीं उसका भाई अकील अहमद और बीएसएनएल कर्मचारी गोली लगने से घायल हो गए थे।
बाद में इमरान के भाई अहमद के बयान पर टाउन थाना में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई अब्दुल्ला सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया गया था कि आरोपितों ने इमरान खान से 10 लाख रुपए रंगदारी की माँग की थी और मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई।
दोषियों में नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मियाँ, खेताड़ी मोहल्ला के बब्ली मियाँ, तौशिफ आलम व फुरचन उर्फ फुचन मियाँ, रोजा के गुड्डू मियाँ व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियाँ भी शामिल हैं। इन सभी के ऊपर हत्या, अपराधिक षड्यन्त्र, रंगदारी के लिए भय पैदा करने और आर्म्स ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालाँकि पहले 24 मार्च को ही आरोपितों को सजा सुनाई जानी थी। बाद में सोमवार (14 जून) को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने आईपीसी की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी ) एवं 27 आर्म्स एक्ट तहत सभी आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फाँसी की सजा सुनाई।