समाजवादी पार्टी की सरकार में परिवहन, खनन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री का दायित्व संभालने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति को चित्रकूट के चर्चित गैंगरेप मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रजापति के साथ मामले के अन्य दोषी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी उम्रकैद की सजा दी गई है। तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
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— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) November 12, 2021
पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्रकैद की सज़ा। #GayatriPrajapati #SamajwadiParty
इससे पहले पूर्व मंत्री को लखनऊ की एक अदालत ने 10 नवंबर को सामूहिक बलात्कार का दोषी करार दिया था। चित्रकूट की एक महिला से गैंगरेप के मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। उनके साथ साथी अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को भी इस मामले में दोषी पाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ विकास वर्मा, रूपेश्वर, अमरेंद्र सिंह, पिंटू और चंद्रपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया था।
नाबालिग से गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति दोषी करार, अखिलेश यादव की सरकार में रहे हैं मंत्री: 12 नवंबर को सुनाई जाएगी सज़ा#GayatriPrajapati #Gangrapehttps://t.co/WtZoyUszyX
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) November 10, 2021
बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि जब वो पूर्व मंत्री से उनके आपस पर मिलने पहुँची थीं तो नशा देकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मरने की धमकी भी दी। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और 824 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी। बाद में कोर्ट की सुनवाई के समय 17 गवाह और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर गायत्री प्रजापति को दोषी पाया गया