हैदराबाद के जुबली हिल्स में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस द्वारा अब पाँचवे आरोपित को गिरफ्तार करने की खबर है। हालाँकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पकड़े गए आरोपित का नाम ओमैर खान बताया जा रहा है। दावे के मुताबिक ओमैर खान की गिरफ्तारी सोमवार (6 जून 2022) को कर्नाटक के बीदर से हुई है।
Omair Khan, the fifth accused in the May 28 Jubilee Hills minor girl’s gangrape case, who was absconding, was allegedly caught from Bidar, Karnataka, on Monday.#JubileeHillsCase #Hyderabadrapecase
— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) June 7, 2022
पाँचवे आरोपित की गिरफ्तारी का दावा करने वाले डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक पुलिस ने ओमैर खान के पता चलने का दावा किया है। अब तक इस केस में चार आरोपित गिरफ्तार किए गए थे। इन आरोपितों में सदुद्दीन मालिक को छोड़ कर बाकी सभी नाबालिग बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी आरोपितों ने गैंगरेप वाले दिन पब में एक अन्य लड़की से भी दुर्व्यवहार किया था। वह लड़की भी नाबालिग बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक 17 साल की नाबालिग पीड़िता के बयान सोमवार (6 जून 2022) को मजिस्ट्रेट के आगे दर्ज हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस बयान की कॉपी पुलिस को मिल चुकी है। आगे की कार्रवाई पीड़िता के कोर्ट में दिए गए बयानों के मद्देनजर की जाएगी। इसी के साथ पुलिस टीम वारदात में प्रयुक्त इनोवा कार की पिछली सीट पर मिले वीर्य व अन्य सबूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा कर रही हैं।
वहीं पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के वीडियो वायरल करने और उसकी पहचान उजागर करने वाले कुछ यूट्यूब चैनल संचालकों पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने इसको सुप्रीम कोर्ट की नियामवली का उललंघन बताया है।
#Hyderabad police filed two cases against a couple of #YouTubers for allegedly uploading a video clip of Jubilee Hills gang rape victim and thus revealing her identity in violation of #SupremeCourt guidelines.@hydcitypolice pic.twitter.com/NQ24DPfSPY
— IANS (@ians_india) June 6, 2022
क्या है पूरा मामला
गौतलब है कि यह घटना 28 मई 2022 की है। तब 17 साल की पीड़िता पार्टी के बाद अपने घर लौट रही थी। उसी वक्त हैदरबाद जुबली हिल्स इलाके में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 323 और पॉक्सो एक्ट की धार 9 और 10 के तहत मामला दर्ज किया।
रिपोर्ट की मानें तो आरोपितों ने पहले पीड़िता से उसके घर छोड़ने की बात कही। बाद में एक पार्क की हुई कार के अंदर उसके साथ मारपीट की गई और फिर बारी-बारी से सभी ने उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान दूसरे आरोपित कार के बाहर पहरा दे रहे थे। भाजपा प्रवक्ता के कृष्णसागर राव ने हैदराबाद पुलिस पर AIMIM और TRS के राजनीतिक दबाव में जाँच करने का आरोप लगाया था।