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सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में हो विधानसभा चुनाव, जल्द बहाल हो राज्य का दर्जा: सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने पर भी लगाया ठप्पा

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराएँ। कोर्ट ने फैसला सुनाते कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जितना जल्दी हो सके दिया जाए और वहाँ पर चुनाव कराया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय पीठ ने आज (11 दिसंबर 2023) जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार का फैसला बरकरार रखा। उन्होंने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जो इसके विरोध में डाली गई थीं। कोर्ट ने आर्टिकल 370 को अस्थायी और मोदी सरकार के फैसले को सही बताया।

इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएँ। ज्यादा दिन तक चुनावों को होल्ड नहीं किया जा सकता। 30 सितंबर 2024 से पहले राज्य में चुनाव होने चाहिए ताकि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज मिल सके।

कोर्ट ने कहा कि दो केंद्रशासित प्रदेश बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जम्मू कश्मीर अस्थाई रूप से केंद्रशासित प्रदेश हैं इसे इसके राज्य होने का दर्जा मिलना चाहिए, रही बात लद्दाख की तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का फैसला बरकरार रखा।

बार एंड बेंच की खबर के अनुसार, कोर्ट ने कहा है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन कब? इसके लिए अभी कोई समय निर्धारित नहीं है।

बता दें कि आर्टिकल 370 पर फैसला आने से पहले जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया था। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। अराजकता फैलाने के लिए तो यहाँ तक फैलाया गया कि महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सामने आकर इस झूठ की पोल खोली। उन्होंने कहा कि भ्रामक खबरें न फैलाएँ न महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है और न उमर अब्दुल्ला को।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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