केरल की एक अदालत ने मोहम्मद Y नाम के शख्स को अपनी बेटी से रेप करने के इल्जाम में 101 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रेपिस्ट अब्बा का नाम मोहम्मद Y है जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मोहम्मद Y पर आरोप लगा था कि उसने अपनी बेटी का लगभग 6 साल तक यौन शोषण किया। इस वजह से नाबालिग पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी। पुलिस ने जाँच के बाद मोहम्मद Y के खिलाफ अदालत में सबूत पेश किए थे। कोर्ट ने इन सबूतों को सजा के लिए पर्याप्त माना।
लाइव लॉ के मुताबिक केस दर्ज किए जाने के समय पीड़िता की उम्र 16 साल की थी। जब वह महज 10 साल की थी तब से उसका अब्बा मोहम्मद Y उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब 16 साल की उम्र में पीड़िता गर्भवती हो गई थी, तब पुलिस ने केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी थी। जाँच में यह निकलकर सामने आया था कि मोहम्मद Y अपनी बेटी से यह कह कर दुष्कर्म करता था कि सभी अब्बा अपनी बेटियों के साथ ऐसा ही करते हैं।
The rapist father would tell his minor daughter that he could only do the rape and sexual assault before Ramadan and not after they begin. When the girl turned 16, she fell pregnant. The court has woefully pointed out the impact of the sexual assault and rape by a father on the…
— LawBeat (@LawBeatInd) July 2, 2024
पुलिस की जाँच में यह भी सामने आया कि रेप के बाद मोहम्मद Y अपनी बेटी को यह भी बताया करता था कि वो हमबिस्तरी सिर्फ रमजान के पहले कर सकता है। पुलिस ने पीड़िता के बयान सहित कई अन्य सबूत अदालत में पेश किए। अदालत ने इन सबूतों को सजा देने के लिए पर्याप्त माना। जिला अदालत ने अपनी ही बेटी के बलात्कारी अब्बा को आजीवन कारवास के साथ 101 साल की सजा सुनाई। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद Y किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं है।
नोट: पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए दोषी अब्बा का नाम बदल दिया गया है।