Saturday, November 16, 2024
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6 साल तक बेटी से रेप करता रहा मोहम्मद Y, गर्भवती हुई तो हुआ खुलासा: हाई कोर्ट ने दी 101 साल की सजा, कहता था- सभी अब्बा बेटियों के साथ यही करते हैं

जिला अदालत ने अपनी ही बेटी के बलात्कारी अब्बा को आजीवन कारवास के साथ 101 साल की सजा सुनाई। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद Y किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं है।

केरल की एक अदालत ने मोहम्मद Y नाम के शख्स को अपनी बेटी से रेप करने के इल्जाम में 101 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रेपिस्ट अब्बा का नाम मोहम्मद Y है जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मोहम्मद Y पर आरोप लगा था कि उसने अपनी बेटी का लगभग 6 साल तक यौन शोषण किया। इस वजह से नाबालिग पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी। पुलिस ने जाँच के बाद मोहम्मद Y के खिलाफ अदालत में सबूत पेश किए थे। कोर्ट ने इन सबूतों को सजा के लिए पर्याप्त माना।

लाइव लॉ के मुताबिक केस दर्ज किए जाने के समय पीड़िता की उम्र 16 साल की थी। जब वह महज 10 साल की थी तब से उसका अब्बा मोहम्मद Y उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब 16 साल की उम्र में पीड़िता गर्भवती हो गई थी, तब पुलिस ने केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी थी। जाँच में यह निकलकर सामने आया था कि मोहम्मद Y अपनी बेटी से यह कह कर दुष्कर्म करता था कि सभी अब्बा अपनी बेटियों के साथ ऐसा ही करते हैं।

पुलिस की जाँच में यह भी सामने आया कि रेप के बाद मोहम्मद Y अपनी बेटी को यह भी बताया करता था कि वो हमबिस्तरी सिर्फ रमजान के पहले कर सकता है। पुलिस ने पीड़िता के बयान सहित कई अन्य सबूत अदालत में पेश किए। अदालत ने इन सबूतों को सजा देने के लिए पर्याप्त माना। जिला अदालत ने अपनी ही बेटी के बलात्कारी अब्बा को आजीवन कारवास के साथ 101 साल की सजा सुनाई। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद Y किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं है।

नोट: पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए दोषी अब्बा का नाम बदल दिया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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