Friday, April 19, 2024
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मदरसे का 50 साल का मौलाना, 2 बच्चे और बीवी भी; 2 साल से नाबालिग छात्रा से कर रहा था सेक्स

"लड़की नाबालिग है और उसके बाद भी उसकी शादी की जा रही है तो कानूनन गलत है। इस पर स्वत: संज्ञान लेकर जाँच की जाएगी। लड़की पक्ष की तरफ से शारीरिक शोषण की तहरीर शिक्षक के खिलाफ दी जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी।"

वह नाबालिग है। 10वीं की छात्रा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलाना ने उससे दो साल से अवैध संबंध बना रखा है। मौलाना की उम्र करीब 50 साल है। वह शादीशुदा और दो बच्चों का बाप है। ऐसा मामला जब सामने आए तो क्या करना चाहिए? जाहिर है कानून है जो बताता है कि नाबालिग के यौन शोषण के लिए मौलाना को दंड मिलना चाहिए।

लेकिन यह मामला जब सामने आया तो पिपराइच क्षेत्र एक गाँव के पंचों ने शादीशुदा मौलाना के साथ नाबालिग के निकाह का फरमान सुना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदनामी के डर से पीड़ित परिवार निकाह के लिए राजी भी हो गया।

यह मदरसा पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गाँव में है। मौलाना भी गाँव का ही है और पीड़ित छात्रा भी। बताय जाता है कि पढ़ाई के दौरान मौलाना ने छात्रा को अपने जाल में फँसा लिया। उसका नाबालिग से बीते दो साल से अवैध संबंध चल रहा है। यह बात जब पूरे गाँव में फैल गई तो गुरुवार (10 जून 2021) को इस मामले में पंचायत बुलाई गई।

अस्थायी पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर ही ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में दोनों पक्ष के लोगों की पंचायत हुई। इस दौरान पंचों ने नाबालिग से मौलाना की शादी का फरमान सुना दिया। मौलाना के पिता ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि निकाह के बाद छात्रा और उससे होने वाले बच्चों को उनकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसलिए उसने पंचों से कहा कि मौलाना को पहले अपने हिस्से की आधी संपत्ति अपनी पहली पत्नी के बच्चों के नाम रजिस्टर्ड करनी होगी, उसके बाद ही वह निकाह की सहमति देगा। मौलाना इसके लिए तैयार हो गया और नाबालिग छात्रा से निकाह करने की बात तय होने पर पंचायत खत्म हुई।

पुलिस को सूचना तक नहीं दी

इतना सब कुछ होने के बाद भी गाँव के किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। इस मामले को लेकर पिपराइच इंस्पेक्टर सूर्यभान सिंह ने कहा, “मुझे किसी पंचायत की जानकारी नहीं है। लड़की पक्ष या गाँव के किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को अभी तक सूचना नहीं दी है। लड़की नाबालिग है और उसके बाद भी उसकी शादी की जा रही है तो कानूनन गलत है। इस पर स्वत: संज्ञान लेकर जाँच की जाएगी। लड़की पक्ष की तरफ से शारीरिक शोषण की तहरीर शिक्षक के खिलाफ दी जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी।”

बता दें कि इस मामले को लेकर कुछ जिम्मेदार लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना से मदरसा से कोई लेना-देना नहीं है। एक सप्ताह पहले ही यह बात सामने आई है। मौलाना लड़की के घर पर भी पढ़ाने जाता था। लॉकडाउन की वजह से 12 महीने से मदरसा बंद है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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