उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दलित समाज की एक नाबालिग लड़की के धर्मांतरण और बाल विवाह मामले में पुलिस ने रविवार (11 अगस्त, 2024) को 1 मौलवी सहित 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता की मौत के बाद उसकी माँ को झाँसे में ले कर एक मुस्लिम युवक से बाल विवाह करवाया गया था। बाद में बच्चे को जन्म देने के दौरान पीड़िता की अस्पताल में मौत हो गई थी। मौत के बाद पीड़िता को चुपके से इस्लामिक तौर तरीकों से दफना दिया गया था। इस मामले में पीड़िता की माँ और निकाह करने वाले मुर्तजा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
यह मामला लखनऊ कमिश्नरेट के दक्षिणी क्षेत्र में आने वाले थाना मोहनलालगंज का है। यहाँ 30 जून 2024 को अनुसूचित जाति (SC वर्ग) के एक व्यक्ति ने पुलिस में तहरीर दी थी। तहरीर देने वाले व्यक्ति ने बताया था कि उनके बड़े भाई की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी है। आरोप है कि मृतक की पत्नी का अवैध संबंध पड़ोस में ही रहने वाले मुर्तजा नाम के युवक से हो गया था। मुर्तजा अक्सर मृतक की पत्नी से मिलने उसके घर आने-जाने लगा। इसी दौरान मुर्तजा की गंदी नजर मृतक की 15 वर्षीया बेटी पर भी पड़ी। वह नाबालिग से निकाह की जिद पर अड़ गया।
मुर्तजा से कथित प्यार के जाल में फँसी नाबालिग की माँ ने आखिरकार हामी भर दी। साल 2023 में नाबालिग से उम्र में कई साल बड़े मुर्तजा का निकाह नाबालिग से हो गया। इस निकाह के साथ पीड़िता को इस्लाम कबूल करवा दिया गया। नाबालिग का निकाह और धर्मांतरण UP के ही बहराइच जिले की एक मस्जिद में हुआ। इस मस्जिद का मौलवी मोहम्मद अहमद इन करतूतों में सक्रिय रूप से शामिल रहा। इस्लाम कबूल करवाने के बाद मस्जिद में ही पीड़िता को नया नाम सानिया दिया गया। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है।
पीड़िता के चाचा ने बताया कि उस समय उन सभी ने धर्मांतरण और बाल विवाह का विरोध किया था। तब आरोपितों ने धमकी देते हुए मुँह बंद रखने के लिए कहा था। निकाह के कुछ ही दिनों बाद नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई। बच्चे को जन्म देने से पहले की पीड़िता की तबीयत बिगड़ी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पीड़िता को चुपके से इस्लामी तौर-तरीकों से दफना दिया गया। इस बाबत जब शिकायतकर्ता ने हालचाल जानना चाहा तो आरोपितों ने एक बार उसे धमकाया और अपने काम से काम रखने ही हिदायत दी।
आरोप है कि मुर्तजा आपराधिक स्वभाव और हिन्दू लड़कियों पर गंदी नजर रखने वाला इंसान है। इस शिकायत पर पुलिस ने 30 जून, 2024 को ही FIR दर्ज कर ली थी। यह केस IPC की धारा 376 और 504 के साथ SC/ST एवं पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। आरोपितों पर बाल विवाह अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 जुलाई, 2024 को ही आरोपित मुर्तजा और मृतका की माँ को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया था।
जाँच के दौरान इन करतूतों में मौलवी मोहम्मद अहमद और मुर्तजा के अब्बा मुश्ताक अली की भी संलिप्तता प्रकाश में आई। रविवार (11 अगस्त) को पुलिस ने इन दोनों आरोपितों को भी दबोच कर जेल भेज दिया। मामले में जाँच व अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है।