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आशिक फैयाज के साथ मिल फातिमा ने 9 साल के बेटे का किया यौन शोषण, हत्या का भी बनाया था प्लान: कोर्ट ने सुनाई सजा

बच्चे को सुइयाँ चुभोई जाती थी। बाँधकर रखा जाता। उसके निजी अंगों पर उबलता पानी और गर्म मोम डाला जाता था। जब फैयाज ऐसा करता तो फातिमा खड़े होकर सब कुछ देखती और उसे फिल्माती थी।

हैदराबाद में एक मुस्लिम महिला को स्थानीय अदालत ने 13 साल की सजा सुनाई है। महिला पर आरोप है कि उसने अपने आशिक से अपने ही नाबालिग बेटे का यौन शोषण करवाया और इस काम में उसकी मदद भी की। इसके अलावा महिला ने अपने आशिक संग मिलकर बच्चे को बहुत यातनाएँ भी दीं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला 4 वर्ष पहले संज्ञान में आया था। तब रेहान (बदला हुआ नाम) नाम के युवक ने हैदराबाद पुलिस को संपर्क किया था। रेहान ने अपनी बीवी फातिमा (बदला हुआ नाम) पर और उसके प्रेमी के खिलाफ केस किया था। अब इसी मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है।

स्थानीय कोर्ट ने फातिमा को 13 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं उसके आशिक फ़ैयाज़ महमूद अंसारी को अदालत ने दो आजीवन कारावास और 10 साल की सजा दी है।

द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के अनुसार, रेहान के लिए साल 2016 में इस केस को दर्ज कराते टाइम सबसे ज्यादा मुश्किल ये था कि वो कैसे बताए कि उसके 9 साल के बेटे के साथ क्या-क्या हुआ और उसकी अपनी बीवी ने उनके बेटे को कैसी यातनाएँ दी।

रेहान की शिकायत के मुताबिक, उसकी बीवी और उसका आशिक दोनों मिलकर एक आलिम के कहने पर 9 साल के मासूम को प्रताड़ित करते थे। उन्होंने आगे चलकर बच्चे को मारने का प्लान भी बनाया था, क्योंकि बच्चे को दोनों के संबंधों का पता चल गया था।

रिपोर्ट की मानें तो, रेहान कुवैत में रहकर काम कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी अपने बेटे और दो छोटी बेटियों के साथ हैदराबाद में रह रही थी। साल 2016 में जब वो त्योहार पर घर आया तो उसे इन सबके बारे में पता चला।

बता दें कि रेहान और फातिमा का निकाह साल 2006 में हुआ था। इसके बाद वो कुवैत में रहने लगे जहाँ दोनों साल 2013 तक रहे। इसके बाद फातिमा बच्चों के साथ हैदराबाद आ गई, जबकि रेहान कुवैत में रुका। वहीं साल 2016 में बकरीद पर जब वो अपने परिवार से मिलने आया तब उसे पूरी घटना का पता चला। फिर उसने इस मामले में केस दर्ज करवाया।

इस मामले में सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत ने कथित तौर पर फैयाज को हत्या के प्रयास, अप्राकृतिक अपराधों, व्यभिचार, आपराधिक धमकी और POCSO की धारा का दोषी पाया। फातिमा को हत्या के प्रयास, गलत तरीके से कैद रखना और आपराधिक धमकी के लिए सजा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि बच्चे ने अपने पिता तो बताया था कि दोनों मिलकर उसे सुइयाँ चुभोते थे। उसे बाँधकर रखते थे। उसे काटते थे। उसे किसी न किसी रूप में जहर खिलाते जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती थी। उसके निजी अंगों पर उबलता पानी और गर्म मोम डालते थे। इस दौरान उसकी माँ वहीं खड़ी रहती थी और सबको फिल्माती थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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