Saturday, July 27, 2024
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माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीवी आफसा अंसारी की ₹3.76 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, अवैध तरीके से खरीदी गई जमीन पर कार्रवाई के आदेश

मऊ के जिला अधिकारी ने गैंगस्टर की बीवी आफसा अंसारी (Afsa Ansari) की 3.76 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ एक्शन लेते हुए मऊ के जिला अधिकारी ने गैंगस्टर की बीवी आफसा अंसारी (Afsa Ansari) की 3.76 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, आईएस 191 गैंग के मुखिया मुख्तार अंसारी की दर्जी टोला वार्ड नंबर 9 यूसुफपुर की रहने वाली पत्नी आफसा अंसारी ने गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाकर अपने नाम से जमीन की खरीदी की थी। ये जमीन शेखपुर परगना व तहसील सदर जनपद गाजीपुर में स्थित है। जिले के जिलाधिकारी अरुण कुमार के आदेश के मुताबिक, ये जमीन आराजी संख्या 70 में 235 एयर रकबा जमीन खरीदी गई थी।

इतना ही नहीं अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर में कई थानों समेत जनपद सराय लखंसी और थाना दक्षिण टोला में कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। डीएम अरुण कुमार के मुताबिक, अब सरकार की मंशा के तहत गलत तरीके से कमाए गए धन से बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिले में इस तरह के कई अन्य के भी अवैध कमाइयों को चिन्हित किया जा रहा है। इन सभी के खिलाफ कुर्की का एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन लगातार माफियाओं के अवैध निर्माणों के साथ ही उस शस्त्र लाइसेंसों को भी रद्द करने की कार्रवाई कर रहा है।

गौरतलब है कि कभी पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा नाम और अपनी दबंगई के लिए कुख्यात रहे मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन ने माफिया की कमर तोड़ कर रख दी है। उसकी पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ भी पिछले महीने ही कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। ये अरेस्ट वारंट अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को लेकर ही जारी किया गया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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