Saturday, July 27, 2024
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शादी के बाद प्रेमी नहीं बना मुस्लिम तो अपने अब्बू-अम्मी के पास वापस लौटी नाजरा उर्फ़ नाजो

दिसंबर 2020 को दोनों ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। हालाँकि नाजरा ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कहा है कि वह सिर्फ एक स्थिति में आकाश के साथ रहने को तैयार है अगर वह (आकाश) इस्लाम कबूल करता है।

अक्टूबर, 2020 के दौरान उत्तर प्रदेश स्थित औरैया में 19 वर्षीय मुस्लिम युवती हिन्दू युवक के साथ लापता हो गई थी। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया। युवती फ़िलहाल अपने घर वापस आ चुकी है और उसने अपहरण के दावे को खारिज कर दिया। दोनों के बीच पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, परिजनों के विरोध की वजह से दोनों एक साथ घर छोड़ कर चले गए थे और उन्होंने कथित तौर पर औरैया जिले में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली।

सब इंस्पेक्टर देवी सहाय वर्मा के मुताबिक़, नाजरा नाम की मुस्लिम युवती ने पुलिस से बातचीत में बताया कि वह अपनी मर्ज़ी से 20 वर्षीय आकाश कुशवाहा के साथ गई थी। बीहड़ क्षेत्र का कुलगाँव निवासी आकाश सेलफोन शॉप चलाता था। आकाश और नाजरा उर्फ नाजो, पुत्री अल्लाउद्दीन, दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और 21 दिसंबर 2020 को दोनों ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। हालाँकि नाजरा ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कहा है कि वह सिर्फ एक स्थिति में आकाश के साथ रहने को तैयार है अगर वह (आकाश) इस्लाम कबूल करता है। 

इस घटना पर औरैया के एडिशनल एसपी कमलेश कुमार दीक्षित ने कहा, “मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में मुस्लिम युवती ने कहा है कि वह अपनी मर्ज़ी से हिन्दू युवक के साथ गई थी। युवती ने यह भी कहा है कि अगर हिन्दू युवक इस्लाम कबूल करता है तभी वो उसके साथ रहने के लिए तैयार होगी। अन्यथा वह अपने माता-पिता के साथ ही रहेगी। मुस्लिम युवती सोमवार (4 जनवरी 2020) को औरैया पुलिस थाने में आई थी। इसके बाद बुधवार (6 जनवरी 2020) को वह अपने परिजनों के पास वापस लौट गई थी।” 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सबइंस्पेक्टर देवी सहाय वर्मा ने बताया था कि मुस्लिम युवती के भाई ने 12 अक्टूबर 2020 को इस मामले की शिकायत की थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया था कि एक हिन्दू युवक ने उसकी बहन का अपहरण किया है। मुस्लिम युवती के भाई ने यह भी आरोप लगाया था कि उसकी बहन युवक के उकसाने पर अस्सी हज़ार रुपए नगद और जेवर भी ले गई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 366 (विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना) के तहत मामला दर्ज किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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