Friday, October 11, 2024
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’24 घंटे में डिलीट करो सारे ट्वीट’ – साकेत गोखले को दिल्‍ली HC का आदेश, लक्ष्मी पुरी मामले में चलेगा मानहानि का मुकदमा

दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर ये ट्वीट डिलीट नहीं किए जाते हैं तो ट्वीटर इन्हें हटाए। इसके बाद कोर्ट ने मानहानि का मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉन्ग्रेस समर्थक और स्वघोषित पत्रकार साकेत गोखले को सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है। इन 24 घंटों में साकेत गोखले को वो सभी ट्वीट डिलीट करने हैं, जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले न सिर्फ इस मामले से संबंधित सारे ट्वीट डिलीट करें बल्कि वो लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई नया ट्वीट भी नही करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर ये ट्वीट डिलीट नहीं किए जाते हैं तो ट्वीटर इन्हें हटाए। इसके बाद कोर्ट ने मानहानि का मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दी।

साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी की संपत्ति को लेकर ट्वीट किया था। इसी मामले में साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना का मामला चल रहा है। आपको बता दें कि लक्ष्मी पुरी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं और पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी भी।

क्या है मामला

साकेत गोखले ने जून 2021 में ट्वीट करके लक्ष्मी पुरी के द्वारा स्विट्जरलैंड में संपत्ति खरीदने का हवाला दिया था। ट्वीट में उन्होंने लक्ष्मी पुरी के साथ-साथ उनके पति एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया था। इसके बाद लक्ष्मी पुरी ने मानहानि की याचिका दाखिल की थी, जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ रुपए मुआवजे की माँग की गई थी।

कोर्ट ने क्या कहा अब तक

8 जुलाई 2021 को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत गोखले के ट्वीट पर आपत्ति जताई हुए कहा था कि वह लोगों को बदनाम कैसे कर सकते हैं, खासकर जब उनके द्वारा किए गए ट्वीट प्रथम दृष्टया गलत थे?

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने सुनवाई के दौरान साकेत गोखले से पूछा था कि ट्वीट करने से पहले क्या उन्होंने वादी से संपर्क किया था या स्पष्टीकरण माँगा था?

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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