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वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने वालों को हो सकती है 5 साल जेल: रेलवे ने दी चेतावनी, 39 पत्थरबाज गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ट्रेनों पर पथराव एक अपराध है। अपराधियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।

भारत की सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने के बाद से यात्रियों के लिए सफर बेहद आसान और आरामदायक हो गया है। लेकिन जैसे-जैसे केंद्र सरकार अधिक मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन शुरू कर रही है, पथराव की घटनाएँ भी लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर दक्षिण मध्य रेलवे ने मंगलवार (28 मार्च 2023) को चेतावनी दी है कि अब वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव करने वाले लोगों को पाँच साल तक की सजा हो सकती है।

दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ट्रेनों पर पथराव एक अपराध है। अपराधियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। दरअसल, रेलवे ने यह चेतावनी तेलंगाना में हाल ही में विभिन्न जगहों पर वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की कई घटनाएँ सामने आने के बाद जारी की है। इन जगहों में काजीपेट, खम्माम, काजीपेट-भोंगीर और एलुरु-राजमुंदरी शामिल हैं। इस साल जनवरी से ऐसी नौ घटनाएँ सामने आ चुकी हैं।

प्रेस रिलीज में दक्षिण मध्य रेलवे ने आगे कहा कि हाल के दिनों में वंदे भारत ट्रेनों को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने के आरोप में कई मामले दर्ज होने के बाद अब तक 39 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पथराव की कुछ घटनाओं में 6 से 17 साल के बच्चे भी शामिल थे। एससीआर (SCR) ने कहा कि इसलिए, यह समाज के प्रत्येक माता-पिता, शिक्षक और बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को ऐसी गतिविधियों से दूर रखने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उनका मार्गदर्शन करें। इसके साथ ही रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ ने जनता से रेलवे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाने और पथराव जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की अपील की।

गौरतलब है कि इस साल 3 जनवरी की शाम वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा लौट रही थी। इसी दौरान, मालदा जिले के कुमारगंज के पास अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। पथराव के कारण ट्रेन के कोच सी-13 का दरवाजे को नुकसान हुआ साथ ही विंडो में दरार आ गई।

इसके कुछ दिन बाद ही आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ‘वंदे भारत’ ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। फिर मैसूर और चेन्नई के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 20608 पर कृष्णराजपुरम-बेंगलुरु छावनी रेलवे स्टेशनों के बीच पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी से ट्रेन की दो खिड़कियाँ क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इसको लेकर दक्षिण पश्चिम रेलवे, बेंगलुरु डिवीजन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन में जनवरी 2023 में पथराव के 21 मामले और फरवरी 2023 में 13 मामले दर्ज किए हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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