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NEET परीक्षा पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, परीक्षा कराने वाले NTA से माँगा जवाब: अनियमितता और पेपर लीक को लेकर दायर हैं याचिकाएँ

NEET परीक्षा को लेकर दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाएँ लंबित हैं। इस संबंध में आंध्र प्रदेश में भी एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में से एक में यह उल्लेख किया गया है कि पटना में पेपर लीक हुआ था और राजस्थान में उम्मीदवारों को गलत प्रश्नपत्र दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जून 2024) को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडरग्रेजुएट (UG) परीक्षा 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों के दाखिले के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालाँकि, न्यायालय ने परीक्षा रद्द करने एवं पेपर लीक जाँच की माँग वाली याचिकाओं में से एक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब माँगा है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने मई 2024 में आयोजित NEET की परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक की जाँच की माँग करने वाली याचिकाओं में से एक पर नोटिस जारी किया है और NTA से जवाब माँगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई 2024 को होगी।

मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने कहा, “हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे। अगर आप आगे बहस करेंगे तो हम इसे खारिज कर देंगे।” दरअसल, न्यायालय इस वर्ष पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के कारण NEET-UG 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

इसी तरह की याचिकाएँ दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी लंबित हैं। इस संबंध में आंध्र प्रदेश में भी एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में से एक में यह उल्लेख किया गया है कि पटना में पेपर लीक हुआ था और राजस्थान में उम्मीदवारों को गलत प्रश्नपत्र दिए गए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 4 जून 2024 को प्रकाशित NEET के परिणामों में असाधारण रूप से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को शत-प्रतिशत अंक मिले हैं। अभ्यर्थियों ने समय की हानि के लिए छात्रों को प्रतिपूरक अंक देने में अनियमितता का आरोप लगाया है। दरअसल, 67 टॉपर्स, ग्रेस मॉर्क्स, एक ही सेंटर से कई टॉपर्स होने की वजह से NTA शक के घेरे में आ गया है।

इससे पहले 17 मई 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षता में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा तीन सदस्यीय पीठ ने NEET-UG 2024 के परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

बताते चलें कि इस साल नीट परीक्षा के लिए 9 फरवरी से 10 अप्रैल 2024 तक पंजीकरण हुए थे। इसमें कुल 24 लाख 6 हजार 79 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 5 मई 2024 को हुई इसकी परीक्षा में कुल 23 लाख 33 हजार 297 परीक्षार्थी सम्‍मलित हुए थे। नीट परीक्षा के 4 जून को घोषित किए गए नतीजों में कुल 13 लाख 16 हजार 268 अभ्‍यर्थी पास हुए हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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