Monday, December 23, 2024
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ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक: मुस्लिम पक्ष को अपील करने के लिए दिया समय, हिन्दू पक्ष ने कहा – झूठ बोला गया कि खुदाई चल रही

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसके बाद कहा कि हमलोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने 'मस्जिद कमिटी' पर सुप्रीम कोर्ट के सामने गलतबयानी करने का आरोप लगाया।

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी विवादित ढाँचे में ASI द्वारा किए जा रहे सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जुलाई, 2023) को आदेश दिया कि वाराणसी की जिला अदालत द्वारा 21 जुलाई को दिए गए आदेश पर 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक इस मामले में ‘मस्जिद कमिटी’ इस निर्णय को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील के लिए समय दी जानी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार की शाम को ये आदेश सुनाया गया, ऐसे में ‘मस्जिद कमिटी’ को आगे इसके खिलाफ अपील करने के लिए समय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ‘मस्जिद कमिटी’ को आदेश दिया कि वो कल ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएँ। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी कहा है कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे से पहले इस मामले में सुनवाई की जाए। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला सुनाया।

‘ज्ञानवापी अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमिटी’ ने इस संबंध में तुरंत सुनवाई के लिए याचिका डाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और सुनवाई भी की। हालाँकि, ASI ने कहा है कि अगले हफ्ते तक ज्ञानवापी परिसर में खुदाई का काम नहीं किया जाएगा। वाराणसी जिला अदालत ने खुदाई की अनुमति भी दे दी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ASI के रुख के बारे में बताया। आदेश के बाद वाराणसी में शुरू हुआ सर्वे रोक दिया गया है।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसके बाद कहा कि हमलोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने ‘मस्जिद कमिटी’ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने गलतबयानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने जानकारी दी कि ‘मस्जिद कमिटी’ ने झूठ बोला कि व हाँ खुदाई की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बता दें कि ‘मस्जिद कमिटी’ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि पश्चिमी दीवार की खुदाई ASI ने शुरू कर दी है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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