सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी विवादित ढाँचे में ASI द्वारा किए जा रहे सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जुलाई, 2023) को आदेश दिया कि वाराणसी की जिला अदालत द्वारा 21 जुलाई को दिए गए आदेश पर 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक इस मामले में ‘मस्जिद कमिटी’ इस निर्णय को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील के लिए समय दी जानी चाहिए थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार की शाम को ये आदेश सुनाया गया, ऐसे में ‘मस्जिद कमिटी’ को आगे इसके खिलाफ अपील करने के लिए समय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ‘मस्जिद कमिटी’ को आदेश दिया कि वो कल ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएँ। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी कहा है कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे से पहले इस मामले में सुनवाई की जाए। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला सुनाया।
‘ज्ञानवापी अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमिटी’ ने इस संबंध में तुरंत सुनवाई के लिए याचिका डाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और सुनवाई भी की। हालाँकि, ASI ने कहा है कि अगले हफ्ते तक ज्ञानवापी परिसर में खुदाई का काम नहीं किया जाएगा। वाराणसी जिला अदालत ने खुदाई की अनुमति भी दे दी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ASI के रुख के बारे में बताया। आदेश के बाद वाराणसी में शुरू हुआ सर्वे रोक दिया गया है।
#WATCH | On Supreme Court's order, Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case, says "Supreme Court has put a stay on the order of the District Court on survey of the Mosque complex and has asked the Allahabad Court to decide matter afresh. We… pic.twitter.com/bhJdoRrCwf
— ANI (@ANI) July 24, 2023
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसके बाद कहा कि हमलोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने ‘मस्जिद कमिटी’ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने गलतबयानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने जानकारी दी कि ‘मस्जिद कमिटी’ ने झूठ बोला कि व हाँ खुदाई की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बता दें कि ‘मस्जिद कमिटी’ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि पश्चिमी दीवार की खुदाई ASI ने शुरू कर दी है।