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टाइम्स नाऊ की महिला पत्रकार को अंतरिम जमानत: जाति वाले एंगल पर पंजाब पुलिस ने घेरा, जाति वाले एंगल पर ही हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया झटका

निचली अदालत ने पहले रिपोर्टर भावना किशोर को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उस आदेश के अनुसार भावना को 19 मई तक न्यायिक हिरासत में रहना था।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे दी है। भावना किशोर मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति वाले एंगल पर टिप्पणी की। कोर्ट ने सवालिया लहजे में कहा कि जो पत्रकार बाहर से रिपोर्टिंग करने आई, उसको किसी स्थानीय आदमी की जाति के बारे में कैसे पता चल जाएगा?

टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर के वकील चेतन मित्तल ने कोर्ट में तर्क दिया कि भावना की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। पूरे मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया। इस मामले में हालाँकि सोमवार (8 मई, 2023) को रेग्युलर बेल पर सुनवाई होगी।

इससे पहले निचली अदालत ने रिपोर्टर भावना किशोर को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। भावना को 19 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश निचली अदालत ने दिया था।

टाइम्स नाऊ नवभारत की पत्रकार भावना किशोर और पंजाब पुलिस

पंजाब पुलिस ने टाइम्स नाऊ नवभारत की पत्रकार भावना किशोर को हिरासत में लिया था। वजह बताई गई – पत्रकार को एक एक्सीडेंट केस में पुलिस ने पकड़ा। भावना किशोर ने किसी शख्स पर जातिगत टिप्पणी भी की, इसलिए SC-ST एक्ट भी लगाया गया।

भावना की गिरफ्तारी के बाद हालाँकि सोशल मीडिया पर लगातार उनकी रिहाई की माँग उठी। राजनीतिक पार्टियों ने भी पंजाब पुलिस के इस एक्शन को लेकर सवाल उठाए।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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