Thursday, January 23, 2025

‘दुर्दांत अपराधी नहीं है मोहम्मद जुबैर… इसलिए गिरफ्तारी पर 6 जनवरी तक रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट, देश की एकता-अखंडता भंग करने का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेक न्यूज की फैक्ट्री और Alt-News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर 6 जनवरी तक रोक लगा दी है। मामला उनके ‘X’ (पहले ट्विटर) पर किए गए एक पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने यति नरसिंहानंद के कथित भड़काऊ बयान का वीडियो साझा किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि जुबैर कोई ‘दुर्दांत अपराधी’ नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने AltNews के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को देश छोड़ने से मना करते हुए जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया कि जुबैर के पोस्ट आधे-अधूरे तथ्यों पर आधारित थे और इससे देश की संप्रभुता और एकता को नुकसान पहुँचा। यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की सचिव उदिता त्यागी की शिकायत पर जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

जुबैर के वकीलों ने दलील दी कि उन्होंने सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए यति के बयान को उजागर किया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह शिकायत केवल प्रचार पाने का प्रयास है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 जनवरी तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।