एफआईआर में आपराधिक लापरवाही की बात कहते हुए धारा 105, 125 (1) (2), 132, 121/1, 190 आर/डब्ल्यू 3 (5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की मजिस्ट्रेटी जाँच के आदेश दिए गए हैं। जाँच की अगुवाई करने वाले स्थानीय जिलाधिकारी जी जगदीश ने कहा है कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुलिस आयुक्त बी दयानंद को जाँच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
आरसीबी ने 3 जून को 18 साल बाद पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था। इसकी खुशी में विक्ट्री परेड आयोजित किया गया था। 4 जून को सड़कों, मेट्रो हर जगह जबरदस्त भीड़ थी। पुलिस ने विक्ट्री परेड नहीं करने दिया।
चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए जश्न को भी स्थगित करने का अनुरोध किया था। पुलिस चाहती थी कि ये कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया जाए। लेकिन, आरसीबी ने विदेशी मेहमानों और खिलाड़ियों के वापस चले जाने का तर्क दिया।
कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम के बाहर जबरदस्त भीड़ थी और इस दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और करीब 50 लोग घायल हुए।