पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित RG मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। सियालदह की सत्र अदालत ने हत्याकांड के मुख्य आरोपित संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जज ने दोषी से कहा, “तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।” इस मामले में सजा का ऐलान का सोमवार (20 जनवरी 2025) को किया जाएगा।
जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया है। फिलहाल आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीया ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर देश के डॉक्टरों ने आंदोलन किया था।