Monday, May 26, 2025

शिमला की अवैध संजौली मस्जिद तोड़ने पर रोक, अदालत ने दिया स्टे: पाँच मंजिला बिल्डिंग के ‘कागज’ नहीं दिखा पाया था वक्फ बोर्ड

हिमाचल प्रदेश स्थित शिमला में बनी अवैध संजौली मस्जिद अब नहीं टूटेगी। इसे तोड़ने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश सोमवार (26 मई 2025) को जिला अदालत ने दिया है। इसी के साथ जिला अदालत ने नगर निगम शिमला आयुक्त कोर्ट के फैसले पर स्टे ऑर्डर पास किया है।

शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने 03 मई 2025 को पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए इसकी निचली दो मंजिल भी तोड़ने के आदेश दिए थे। मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिल को तोड़ने के आदेश 05 अक्टूबर 2024 को दिए जा चुके हैं।

इस आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। उसी के आधार पर यह आदेश दिया गया है। हालाँकि, वक्फ बोर्ड कई बार माँगे जाने पर भी कागज नहीं दिखा पाया था। अब अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 29 मई 2025 तय की है।