Saturday, April 26, 2025

रेप में ‘मेरा यशु यशु’ वाले पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास, विदेश भेजने का झाँसा देकर किया था बलात्कार: 2018 में दर्ज हुआ था मामला

पंजाब में चंगाई सभाएँ करवाने वाले ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार (1 अप्रैल, 2025) को उसे यह सजा 2018 के जीरकपुर रेप केस मामले में सुनाई गई है। उसे अदालत ने 28 मार्च को इस मामले में दोषी ठहराया था। 

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उसकी मदद करने और विदेश भेजने का झांसा दिया था। इसके बाद मोहाली में एक दिन वह उसे एक कमरे पर लेकर गया और उसका रेप किया। बजिंदर सिंह ने यह कैमरे पर रिकॉर्ड किया। पीड़िता का आरोप था कि बजिंदर उसे धमकाता  भी था।

पीड़िता की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने बजिंदर समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। इनमें बजिंदर के अलावा, अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान शामिल थे। हालाँकि, बाकी सारे आरोपित इस मामले में छूट गए थे। 

बजिंदर सिंह पर फरवरी, 2025 में भी एक पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है। इस मामले में भी उसके खिलाफ जाँच चल रही है। उसके खिलाफ पिटाई का भी एक मामला दर्ज हुआ है।