पंजाब में चंगाई सभाएँ करवाने वाले ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार (1 अप्रैल, 2025) को उसे यह सजा 2018 के जीरकपुर रेप केस मामले में सुनाई गई है। उसे अदालत ने 28 मार्च को इस मामले में दोषी ठहराया था।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उसकी मदद करने और विदेश भेजने का झांसा दिया था। इसके बाद मोहाली में एक दिन वह उसे एक कमरे पर लेकर गया और उसका रेप किया। बजिंदर सिंह ने यह कैमरे पर रिकॉर्ड किया। पीड़िता का आरोप था कि बजिंदर उसे धमकाता भी था।
Punjab | Mohali Court awards life imprisonment to Pastor Bajinder Singh in a 2018 sexual harassment case. pic.twitter.com/Jz81Nn87Mq
— ANI (@ANI) April 1, 2025
पीड़िता की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने बजिंदर समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। इनमें बजिंदर के अलावा, अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान शामिल थे। हालाँकि, बाकी सारे आरोपित इस मामले में छूट गए थे।
बजिंदर सिंह पर फरवरी, 2025 में भी एक पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है। इस मामले में भी उसके खिलाफ जाँच चल रही है। उसके खिलाफ पिटाई का भी एक मामला दर्ज हुआ है।