नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज FIR निरस्त करने से हाई कोर्ट का इनकार, कहा- UP पुलिस की जाँच में सहयोग करो: पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया था विवादित पोस्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज कर दी है। मामला पीएम नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम राजनीति से जुड़े पोस्ट पर हुई FIR को लेकर है। राठौर ने FIR रद्द करने की माँग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बार एंड बेंच के मुताबिक, 19 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को 26 सितंबर 2025 की सुबह 11 बजे जाँच अधिकारी के सामने पेश हो और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जाँच में सहयोग करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया जाँच में अपराध की पुष्टि हुई है, इसीलिए पुलिस अधिकारी की जाँच सही है।

कोर्य ने राठौर के ट्वीट्स के समय को भी संगीन माना क्योंकि ये पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद पोस्ट किए गए थे। कोर्ट ने यह भी माना कि राठौर ने अपने पोस्ट में धार्मिक और बिहार चुनाव के पहलुओं से पीएम मोदी का नाम लेकर आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने अपने निहित स्वार्थों के लिए हजारों सैनिकों की जान दाव पर लगाई और देश को पड़ोसी देश के साथ युद्ध में धकेला। कोर्ट ने कहा कि

उल्लेखनीय है कि इन्हीं पोस्ट पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में अप्रैल 2025 को FIR दर्ज की गई थी।