बताया जा रहा है कि बिल्ली के रास्ते से गुजरने के बाद महिला और उसकी सहेलियों को बेरहमी से मारा। इसके बाद इन सबने उसे जिंदा जला दिया। मामले को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39 और 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दोषी पाए जाने पर आरोपितों को तीन साल तक की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। एक आरोपिता की पहचान भोजपुर की प्रिया के तौर पर हुई है।