Friday, May 23, 2025

10 साल की बच्ची से रेप करने वाले 65 साल के मोहम्मद उस्मान का घर नहीं टूटने देगी हाई कोर्ट, बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक: उबल रहा है नैनीताल

नैनीताल में नाबालिग से रेप के आरोपित मोहम्मद उस्मान को हाई कोर्ट से राहत मिली है। नगर पालिका ने उस्मान को अतिक्रमण हटाने का जो नोटिस दिया था, उसे वापस लेगी। नगर पालिका ने माना कि नोटिस जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया गया। उस्मान को सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया था, जबकि नियम के अनुसार 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। आरोपित मोहम्मद उस्मान फिलहाल जेल में है।

उस्मान के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने हाई कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की विशेष पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई में एसएसपी और नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद थे।

नगर पालिका ने कोर्ट को बताया कि वह अपनी गलती मानते हुए नोटिस वापस ले रही है। हाई कोर्ट ने रेप के आरोपित उस्मान की गिरफ्तारी के बाद नैनीताल में हुए विरोध प्रदर्शन पर नाराजगी जताई और पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने ऐसे मामलों में सख्ती बरतने की सलाह दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई 2025 को होगी, जिसमें पुलिस और नगर पालिका को कोर्ट के आदेशों पर रिपोर्ट देनी है।