Friday, May 3, 2024
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जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर खतरा बरकरार: हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका, कहा- मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त हों AAP संयोजक

जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका में भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की माँग की गई है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा था कि वे अब जेल से ही सरकार चलाएँगे।

जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका में भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की माँग की गई है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा था कि वे अब जेल से ही सरकार चलाएँगे।

हिंदू सेना ने शुक्रवार (29 मार्च 2024) को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की माँग की। याचिका में माँग की गई है कि अदालत दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना को आदेश दें कि वे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाएँ।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को दिल्ली को उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली की सरकार चलाना चाहिए। याचिका में हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने याचिका में कहा है कि देश के संविधान में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है कि एक मुख्यमंत्री गिरफ्तारी की स्थिति में न्यायिक या पुलिस हिरासत से सरकार चला सके।

वकील बरुन सिन्हा के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है, “दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने संविधान द्वारा उन पर जताए गए संवैधानिक विश्वास का उल्लंघन किया है। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसलिए संवैधानिक नैतिकता को देखते हुए उन्हें जाँच एजेंसी द्वारा हिरासत में लेने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था।”

हिंदू सेना ने याचिका में कहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 163 और 164 में सावधानीपूर्वक प्रावधान किए हैं कि मुख्यमंत्री के साथ परिषद या मंत्री को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने के लिए या विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर या संविधान के तहत राज्यपाल को अपने कार्य करने की सलाह दी जाए।

बता दें कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की माँग वाली याचिका दाखिल की गई थी। उसमें कहा गया था कि अदालत एलजी को केजरीवाल को उनके पद से हटाने का निर्देश दे। हालाँकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (28 मार्च 2024) को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि हिरासत में जाने के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहा जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई संवैधानिक संकट भी है तो इस पर उपराज्यपाल या राष्ट्रपति को फैसला लेना है। इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है।

गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि वे जेल से ही सरकार चलाएँगे। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने हिरासत से ही 24 मार्च को अपना पहला आदेश जारी किया।

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल के निर्देश का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया है। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में पानी के टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है।

सीएम केजरीवाल ने अपने नोट में लिखा था, “मुझे पता चला है कि दिल्ली के इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्या हो रही है। इसको लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है, वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो।”

इसके बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 26 मार्च को कहा कि सीएम केजरीवाल ने निर्देश दिया है कि मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त दवाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बार की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी है। इसके पहले सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में गर्मी को को देखते हुए पानी के टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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