Saturday, July 27, 2024
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शराब घोटाले में CM केजरीवाल के PA से पूछताछ, AAP विधायक दुर्गेश पाठक ने भी ED के सामने लगाई हाजिरी: संजय सिंह को डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

जाँच एजेंसी ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव से दिल्ली स्थित दफ्तर में पूछताछ की है। एजेंसी का कहना है कि वह दिल्ली शराब घोटाला मामले में और भी जानकारियाँ जुटाना चाह रही है और साथ ही कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण भी चाहती है। एजेंसी इससे पहले भी बिभव कुमार से पूछताछ कर चुकी है।

प्रर्वतन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार से पूछताछ की है। यह पूछताछ दिल्ली शराब घोटाला मामले में की जा रही है। इसी मामले में एजेंसी ने AAP विधायक दुर्गेश पाठक को भी समन भेजा है। AAP के राज्यसभा सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी की डिग्री मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है।

जाँच एजेंसी ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव से दिल्ली स्थित दफ्तर में पूछताछ की है। एजेंसी का कहना है कि वह दिल्ली शराब घोटाला मामले में और भी जानकारियाँ जुटाना चाह रही है और साथ ही कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण भी चाहती है। एजेंसी इससे पहले भी बिभव कुमार से पूछताछ कर चुकी है।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही AAP के राजेन्द्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक को भी समन भेजा गया है। पाठक को सोमवार (8 अप्रैल, 2024) को ही पेश होने को कहा गया है। पाठक पूछताछ के लिए ED दफ्तर पहुँच चुके हैं। पाठक AAP की राजनीतिक मामलों पर निर्णय लेने वाली कमिटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल वर्तमान में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के अंतर्गत बंद हैं।

माना जा रहा है कि दुर्गेश पाठक से उनके पार्टी में महत्वपूर्ण कद के चलते पूछताछ की जा रही है। वह पार्टी संगठन में लम्बे समय से काम करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके गोवा कनेक्शन की ED जाँच करेगी, वह गोवा चुनाव के दौरान पार्टी के इंचार्ज थे। एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली शराब घोटाला का पैसा गोवा विधानसभा चुनावों में ही खपाया गया।

संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

AAP के राज्यसभा संसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने गुजरात में अपने खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत माँगी थी। यह मामला PM नरेन्द्र मोदी के डिग्री पर प्रश्न उठाने से जुड़ा है।

संजय सिंह ने गुजरात में दायर मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन पर रोक लगाने की माँग की थी। यह समन गुजरात के एक न्यायालय ने जारी किए थे। इन पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 अप्रैल, 2024) को खारिज कर दिया।

इससे पहले यह याचिका गुजरात हाई कोर्ट और जिला न्यायालय से भी खारिज हो चुकी है। गौरतलब है कि AAP नेताओं ने गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री के विषय में जानकारी माँगी थी। इसको लेकर केन्द्रीय सूचना आयोग ने भी एक आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था।

हाई कोर्ट ने आयोग का आदेश निरस्त किया था और अरविन्द केजरीवाल पर ₹25000 का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। इसके बाद संजय सिंह और अरविन्द केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाए थे। इसी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अहमदाबाद में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया था। इसी मामले में उन्हें यह समन जारी हुए थे।

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अर्पित त्रिपाठी
अर्पित त्रिपाठीhttps://hindi.opindia.com/
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