साल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जा चुके कर्नाटक के कॉन्ग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने श्रीरंगपटना में आयोजित ‘प्रजा ध्वनि यात्रा’ के दौरान कलाकारों पर 500 रुपए के नोट उड़ाए। घटना मांड्या जिले के बेविनाहल्ली के पास की है। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
वीडियो में दिख रहा है कि भारी भीड़ के बीच एक बस चल रही है जिसके टॉप पर खुद डीके शिवकुमार हैं और वो बगल में ढोल-नगाड़े बजाने वाले कलाकारों को इनाम का रुपया दे रहे हैं।
#WATCH | Karnataka Congress Chief DK Shivakumar was seen throwing Rs 500 currency notes on the artists near Bevinahalli in Mandya district during the ‘Praja Dhwani Yatra’ organized by Congress in Srirangapatna. (28.03) pic.twitter.com/aF2Lf0pksi
— ANI (@ANI) March 29, 2023
इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा करने की इजाजत राजनेताओं को होती है। कुछ ने कहा कि पहले ये नेता इस तरह खुलेआम पैसे उड़ाते हैं और उसके बाद जब ईडी का छापा पड़ता है तो रोना रोने लगते हैं।
Phir ye hi log ED janch ke against rona rote hai 🤷🏻♀️
— 𝗠𝗶𝘀𝗵𝘁𝗶𝗶𝗶𝗶✨🇮🇳 (@Mishtiiiirious) March 29, 2023
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक विधानसभा की चुनावों की तारीख को लेकर निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉनफ्रेंस करने वाला है। ऐसे में रैली के दौरान जनता के बीच पैसे उड़ाने की हरकत पर लोगों का सवाल है कि क्या चुनाव से पहले एक उन्हें पैसों का लालच देना ठीक है।
It is to attract people. Means it is bad news for Congress.
— Jim ☺️🇮🇳 (@jishnu0605) March 29, 2023
कर्नाटक बीजेपी ने भी यह वीडियो शेयर किया है। बीजेपी ने लिखा है, “ये कहते हैं कि इनकी चार पीढ़ियाँ कॉन्ग्रेस में रही हैं। अब यह वीडियो देखने के बाद हर कोई असलियत समझ जाएगा।”
ಅಂದು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ @DKShivakumar ಅವರು ಪ್ರಜಾದ್ರೋಹಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ.#ಪ್ರಜಾದ್ರೋಹಯಾತ್ರೆ pic.twitter.com/vG6NaeArES
— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) March 28, 2023
बता दें इस वीडियो पर अभी तक कॉन्ग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन नेटीजन्स हैरान हैं कि डीके शिवकुमार साल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जाने के बावजूद ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 लाख 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।