शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सोमवार (20 मार्च, 2023) को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन (3 अप्रैल 2023) तक के लिए बढ़ा दी। फिलहाल AAP नेता शराब घोटाले के मामले में 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। ऐसे में अगर ईडी (ED) को सिसोदिया की रिमांड नहीं भी मिलती है, तो उन्हें दोबारा तिहाड़ भेजा जाएगा।
Delhi Excise Policy case | Delhi’s Rouse Avenue Court extends judicial custody of AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia by 14 days, in the CBI case
— ANI (@ANI) March 20, 2023
He is presently on ED remand till March 22. pic.twitter.com/13QsnYdwVg
इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मार्च 2023 को प्रवर्तन निदेशालय को सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड दी थी। हालाँकि, एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड माँगी थी, जिसका AAP नेता के वकीलों ने पुरजोर विरोध किया था। ईडी ने अदालत को बताया था कि शराब घोटाले की जाँच में सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ जरूरी है।
ईडी ने सिसोदिया पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया था। जाँच एजेंसी ने कहा था कि वे दूसरे लोगों के नाम से सिम कार्ड खरीद कर इस्तेमाल करते थे, ताकि मामला खुलने पर खुद का बचाव कर सकें। ईडी ने अदालत से यह भी कहा था कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की सीधी भूमिका है। लाभ का मार्जिन 12 प्रतिशत तक रखा गया, जो पूरी तरह से नीति के खिलाफ था। जाँच एजेंसी के मुताबिक, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए मनीष सिसोदिया ने ये सब किया। शराब की बिक्री के लिए जो नीति तय की गई थी उसका उल्लंघन किया गया।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 9 मार्च 2023 को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके ऊपर ये कार्रवाई उनकी जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई से ठीक एक दिन पहले की थी। इससे पहले शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सिसोदिया ने सीबीआई की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।