Saturday, November 9, 2024
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₹100 करोड़ की टैक्स फाइल खुली: मुश्किल में सोनिया-राहुल, नेशनल हेराल्ड से जुड़ा है मामला

स्वामी का आरोप है कि ऐतिहासिक महत्व वाले नेशनल हेराल्ड और इसे सरकार से रियायती दरों पर मिली दिल्ली की महंगी सम्पत्तियों का स्वामित्व गाँधी परिवार और अन्य कॉन्ग्रेस नेताओं को औने-पौने दामों पर कानून को ताक पर रखते हुए किया गया है।

इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गाँधी और उनके बेटे व पूर्व कॉन्ग्रेस प्रमुख राहुल गाँधी की अपील नामंज़ूर कर दी है। उनके विरुद्ध ₹100 करोड़ की टैक्स अनियमितता की फाइल फिर से खोली जाएगी। माना जा रहा है कि इस निर्णय का दोनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर किए गए नेशनल हेराल्ड मामले पर भी असर पड़ने की संभावना है।

रियायती दर पर कॉन्ग्रेस राजनीतिक दल को मिली सम्पत्ति को कथित तौर पर अवैध तरीके से गाँधियों की निजी सम्पत्ति में परिवर्तित करने का इन दोनों पर आरोप है। फ़िलहाल दोनों इस मामले में कॉन्ग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और अन्य कॉन्ग्रेस पदाधिकारियों समेत जमानत पर चल रहे हैं।

टाइम्स नाउ की मैनेजिंग एडिटर नविका कुमार के मुताबिक यह अपील यंग इंडियन नामक कम्पनी द्वारा दायर की गई थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया है। कम्पनी ने चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पर टैक्स में छूट का दावा किया था। इससे वर्तमान में कॉन्ग्रेस के मुखपत्र और ऐतिहासिक समाचारपत्र नेशनल हेराल्ड के मालिकाना हक पर सवालिया निशान लग गया है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया यह अख़बार आज़ादी के पहले अंग्रेजी सरकार पर हमले और विभिन्न नेताओं के लेखों के लिए जाना जाता था लेकिन आज़ादी के बाद बाकी की कॉन्ग्रेस की तरह नेहरू-गाँधी परिवार की छाया में दब गया।

टाइम्स नाउ के अनुसार वह यह दावा उसके हाथ लगे टैक्स ट्रिब्यूनल के 175 पन्नों के आदेश के आधार पर कर रहा है।

राहुल गाँधी, सोनिया गाँधी और मामले के अन्य आरोपित कॉन्ग्रेस नेता यंग इंडियन और इस मामले से जुड़ी एक दूसरी कम्पनी एसोसिएटेड जर्नल्स के शेयर होल्डर हैं। स्वामी का आरोप है कि ऐतिहासिक महत्व वाले नेशनल हेराल्ड और इसे सरकार से रियायती दरों पर मिली दिल्ली की महंगी सम्पत्तियों का स्वामित्व गाँधी परिवार और अन्य कॉन्ग्रेस नेताओं को औने-पौने दामों पर कानून को ताक पर रखते हुए किया गया है।

कॉन्ग्रेस के सहयोगी एनसीपी के नेता माजीद मेमन ने टाइम्स नाउ एंकर पद्मजा जोशी से बात कर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मामले में गड़बड़ियाँ भले ही दिख रहीं हों, लेकिन फिर भी अदालत में आपराधिक केस का फैसला आने तक राहुल गाँधी को दोषी नहीं कहा जाना चाहिए।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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