Tuesday, April 23, 2024
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: MP में जोड़-तोड़ को बढ़ावा ना देकर कल शाम 5 बजे तक हाथ उठाकर किया जाए फ्लोर टेस्ट

सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि शाम पाँच बजे तक यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि जोड़-तोड़ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए इसलिए फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द होना चाहिए।

मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट को लेकर मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट में आज बृहस्पतिवर को तीसरे दिन भी सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल यानी शुक्रवार (मार्च 20, 2020) को सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथ उठाकर बहुमत परिक्षण करवाने के भी निर्देश दिए।

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि शाम पाँच बजे तक यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि जोड़-तोड़ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए इसलिए फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द होना चाहिए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को सभी की दलीलें सुनी थी, जिसमें कॉन्ग्रेस पार्टी के द्वारा कोरोना वायरस की दलील दी गई थी। वहीं, कोर्ट ने स्पीकर से 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने और 16 विधायकों के इस्तीफे को न स्वीकार करने पर सवाल पूछा था। सुनवाई के दौरान कमलनाथ सरकार की ओर से फ्लोर टेस्ट के लिए दो हफ्ते का समय माँगा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट में 16 विधायक आना चाहते हैं तो कर्नाटक के डीजीपी (DGP) और मध्यप्रदेश डीजीपी सुरक्षा मुहैया कराएँगे। वहीं, बेंगलुरु में ठहरे मध्यप्रदेश कॉन्ग्रेस के 22 बागी विधायकों ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि किसी भी कॉन्ग्रेसी नेता/सदस्य को उनसे मिलने की अनुमति न दी जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके जीवन और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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