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’48 घंटे में हटाओ ईशनिंदा वाले कंटेंट, वरना कर देंगे बैन’: कंगाल हो रहे पाकिस्तान ने Wikipedia को धमकाया, समन के बावजूद पेश नहीं हुई कंपनी

"विकिपीडिया की सेवाओं में धीमापन है और निश्चित रूप से यह उन लोगों को प्रभावित करेगा जो शिक्षा और सूचना उद्देश्यों के लिए विकिपीडिया का उपयोग करते हैं।"

‘पाकिस्तान टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA)’ ने बुधवार (1 फरवरी, 2023) को कहा कि अगर विकिपीडिया 48 घंटे के अंदर ईश निंदा वाले कंटेंट (Blasphemous Content) को हटाने में विफल रहता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालाँकि, PTA ने यह नहीं बताया कि वह किस विकिपीडिया कंटेंट को ‘ईशनिंदा’ के रूप में देखता है। विकिपीडिया ने न तो कथित ईशनिंदा वाले कंटेंट को हटाया है और न ही पाकिस्तानी दूरसंचार प्राधिकरण के सामने पेश हुआ।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “विकिपीडिया से इस संबंध में संपर्क किया गया था और कानून और अदालती आदेशों के तहत नोटिस जारी करके उक्त कंटेंट को ब्लॉक करने/हटाने के लिए कहा गया था। उसे सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था। हालाँकि प्लेटफॉर्म  ने न तो ईशनिंदा कंटेंट को हटाने के आदेश पालन किया और न ही प्राधिकरण के सामने पेश हुआ। विकिपीडिया ने जानबूझकर PTA के निर्देशों का पालन नहीं किया है इसलिए उसकी सेवाओं को 48 घंटों के लिए अवरुद्ध/बंद किया गया है। पीटीए ने विकिपीडिया को चेतावनी दी है कि अगर उसके निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो पाकिस्तान में उसकी सेवाओं को ब्लॉक कर दिया जाएगा।

PTA द्वारा जारी प्रेस रिलीज

इंटरनेट सेवा प्रदाता नयाटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वहाज-उस-सिराज के अनुसार, “विकिपीडिया की सेवाएँ स्लो हो गई हैं और निश्चित रूप से यह उन लोगों को प्रभावित करेगा जो शिक्षा और सूचना उद्देश्यों के लिए विकिपीडिया का उपयोग करते हैं।”

पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून

पाकिस्तान में चल रहे आर्थिक संकट के और गंभीर बिजली कटौती के बीच, देश की संसद ने हाल ही में देश के क्रूर ईशनिंदा कानून को और कड़ा कर दिया है। जनवरी 2023 में पाकिस्तानी संसद ने पाकिस्तान के सख्त ईशनिंदा कानूनों को और कड़ा कर दिया है, जिसे अल्पसंख्यकों को सताने के लिए नियमित रूप से लागू किया जाता हैं।

पाकिस्तान में कानून के तहत इस्लाम या पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए मौत की सजा देने का प्रावधान करता है। अब इस कानून के तहत उन लोगों को दंडित किया जा सकता है जो ईशनिंदा करने वालों से जुड़े हों। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बीते सप्ताह ही आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2023, को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसके तहत इस्लाम का अनादर करने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सजा बढ़ा दी गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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