Friday, March 29, 2024
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मौलाना ने 9 साल की अपनी ही स्टूडेंड का किया रेप, अब बच्ची से शादी कराने और केस वापस लेने की धमकी

25 साल का मौलाना (जिसने रेप किया), 9 साल की बच्ची (जिसका रेप हुआ) - दोनों की शादी! वो भी धमकी के साथ! रेप आरोपित मौलाना और पीड़ित बच्ची के बीच एक रिश्ता भी है - गुरु-शिष्य का... लेकिन पहले रेप फिर शादी करवा कर केस वापस लेने की धमकी!

एक मौलाना है। मदरसा में बच्चों को पढ़ाता है। नाम है अरशद रहमानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले इस 25 साल के मौलाना पर रेप का आरोप है। रेप अपनी ही एक स्टूडेंट के साथ, जिसे यह पढ़ाता था। वो स्टूडेंट जिसकी उम्र मात्र 9 साल है।

पुलिस ने रेप आरोपित मौलाना अरशद रहमानी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यह दो दिन पुरानी खबर है। ताजा खबर इससे भी भयावह है। जिस मौलाना पर रेप का आरोप है, उसके परिवार वाले पीड़ित बच्ची के परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि वो 9 साल की बच्ची की शादी मौलाना से कर दे और केस वापस ले।

25 साल का मौलाना (जिसने रेप किया), 9 साल की बच्ची (जिसका रेप हुआ) – दोनों की शादी की सोच 21वीं सदी में! वो भी धमकी के साथ! पीड़िता के पिता ने थाने में जाकर इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जो अब तक मौलाना के रेप आरोप की तहकीकात कर रही थी, वो अब परिवार वालों की शादी की धमकी को लेकर भी जाँच कर रही है।

रायपुर के खमारडीह थाना पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि मदरसे से जुड़े कुछ लोगों द्वारा केस वापस नहीं लेने पर बेटी को बदनाम करने और समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी जा रही है।

अरबी पढ़ाने आता था पीड़िता के घर

रायपुर शहर के खमारडीह थाना क्षेत्र में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अरशद रहमानी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपित मौलाना रहमानी पंडरी क्षेत्र के मदरसे में शिक्षक है। वह बच्ची और उसकी बहन को अरबी पढ़ाने उनके घर जाता था। आरोपित मौलाना पिछले 15 दिनों से अरबी पढ़ाने बच्ची के घर जा रहा था। रविवार के दिन उसने बच्ची को अकेला देख कर उसके साथ बलात्कार किया।

आरोपित मौलाना अरशद पिछले लगभग 3-4 सालों से रायपुर स्थित मदरसे में रह रहा था। पुलिस ने कहा है कि इसके पहले भी मौलाना पर छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित मौलाना अरशद रहमानी को गिरफ्तार किया। मौलाना पर भारतीय दं संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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