SC ने वंतारा को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर द्वारा जानवरों को लिया जाना कानून के दायरे में है।
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने 2014 में जमीन को लीज पर देने का प्रस्ताव खारिज किया था और यूसुफ पठान का कब्जा गैरकानूनी है। कोर्ट ने पठान को जमीन खाली करने का आदेश दिया है।