मेघालय हाई कोर्ट ने अहम फैसले में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा उम्रकैद से घटाकर 10 साल कर दी है और 10 हजार का जुर्माना न भरने की एवज में 1 माह की अतिरिक्ट सजा काटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सहमति पाने के बाद फैसला दिया है।