अदालत ने मुंगेर के कोतवाली थाना प्रभारी के अलावा इस केस से जुड़े तमाम पुलिस अफसरों को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया कि CID की जाँच अब हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी।
“मुस्लिम लड़का और लड़की अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल ला द्वारा ही तय किया गया है।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के 61 साल पूरे होने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायमंड जुबली समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी मौजूद रहे।