उर्दू ट्रांसलेटर के तौर पर काम करने वाले एक सरकारी कर्मचारी ने 2020 में एक हिन्दू व्यक्ति हरी नंदन सिंह के विरुद्ध मजहबी भावनाएँ आहत करने के मामले में FIR दर्ज करवाई थी।
CJI संजीव खन्ना ने कह़ा है कि इस मामले में वही याचिकाएँ अब स्वीकार की जाएँगी जो इस मुकदमे के कोई नए पहलू से जुड़ी हों। इसके अलावा दायर हो चुकी याचिकाओं में से जिन पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, उनको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया।
पुलिस ने इस घटना के बाद मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 8 लोगों को नामजद जबकि 50 लोगों को अज्ञात में आरोपित बनाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है।
ऑपइंडिया ने इस मामले में CO आँचल चौहान से भी बात की है। उन्होंने बताया कि हिन्दू और मुस्लिम पक्ष को बिठा कर बात की गई है। हिन्दू पक्ष ग्राम पंचायत की जमीन पर होलिका दहन के लिए राजी हो गया है।