गुजरात हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब वक्फ बोर्ड को भी अन्य धार्मिक संस्थानों की तरह कोर्ट फीस देनी होगी। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की उन 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की 1100 एकड़ जमीन पर मस्जिद के वक्फ संपत्ति का दावा खारिज कर दिया है। बकौल कोर्ट, मस्जिद को सिर्फ 2.34 एकड़ जमीन का हक है।