सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार किया है। अदालत ने कहा कि उग्र और हिंसक हालात में पुलिस को चरणबद्ध कार्रवाई का अधिकार है।
कानून के शासन से चलने वाले एक कामकाज करने वाले लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, चाहे वे प्रदर्शनकारी हों या आम नागरिक, उन्हें अपने कामों का नतीजा भुगतना पड़े।
न्यूजलॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में शब्दों का ऐसा हेर-फेर किया, जिससे पाठकों को लगे कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर पत्थरों से भरा डंपर ट्रक संसद मार्ग थाने के पास खड़ा किया था।