हाईकोर्ट ने किसानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत भी दी। कोर्ट ने कहा कि अब शंभू बॉर्डर पर महज 500 प्रदर्शनकारी हैं, इस लिए अब यह हाईवे खोला जा सकता है।
पिछली बार विदेश में बैठ रिहाना ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। इस 'किसान आंदोलन' के समय तो वो भारत ही हैं तो क्या इस बार वह किसानों से मिलने शंभू बॉर्डर जाएँगी?