इस मामले में फारूकी के वकील की ओर से दलील दी गई है कि एफआईआर में स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ लगाए गए आरोप सरासर 'अस्पष्ट' हैं और उसके खिलाफ राजनीतिक दबाव में मामला दर्ज किया गया।
औरंगाबाद कोर्ट ने हनुमान चालीसा यंत्र, किसी बाबा या तंत्र-मंत्र के बढ़ावा देने वाले विज्ञापन के लिए चार टीवी चैनलों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें ऐसे निर्देश की माँग की गई थी कि गैर हिन्दुओं को आयुक्तों के कार्यालय में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।