भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएँ थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। ये सबकुछ 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
ये कानून कहता है कि देश-राज्य का नाम, चिह्न या सील का इस्तेमाल किसी भी संस्था, कंपनी या समूह के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता। विपक्षी गठबंधन 'INDIA' नाम रख कर फँस गया है?