ये कानून कहता है कि देश-राज्य का नाम, चिह्न या सील का इस्तेमाल किसी भी संस्था, कंपनी या समूह के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता। विपक्षी गठबंधन 'INDIA' नाम रख कर फँस गया है?
पूर्व जज ने कहा, "SC अपने दायरे में सुप्रीम है, HC अपने दायरे में सुप्रीम था, अब HC के सारे जज सुप्रीम कोर्ट के पीछे पूँछ हिलाते हैं।" किरेन रिजिजू ने शेयर किया वीडियो।