Thursday, September 19, 2024
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात हुई CISF, पर ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर रही सहयोग: केंद्र ने बताया, यहीं हुई थी महिला डॉक्टर की रेप-हत्या

गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि RG कर मेडिकल कॉलेज में तैनात CISF सुरक्षाकर्मियों को सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि CISF सुरक्षाकर्मियों को RG कर मेडिकल कॉलेज के आसपास रहने की जगह नहीं मिली है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के सहयोग ना करने की बात करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती के बाद सहयोग नहीं कर रहा है। गृह मंत्रालय ने माँग की है कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल सरकार को आदेश दे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि RG कर मेडिकल कॉलेज में तैनात CISF सुरक्षाकर्मियों को सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि CISF सुरक्षाकर्मियों को RG कर मेडिकल कॉलेज के आसपास रहने की जगह नहीं मिली है।

गृह मंत्रालय ने बताया कि CISF सुरक्षाकर्मियों को अस्पताल से 1 घंटे की दूरी पर रहना पड़ रहा है। उन्हें आने-जाने में रोज काफी टाइम लगता है, इस कारण उनके काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इससे आपात स्थिति से निपटने में भी CISF को दिक्कत हो रही है।

गृह मंत्रालय ने बताया है कि इसने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से भी रहने की जगह और कुछ उपकरण भी माँगे थे, जो उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह आदेश की अवमानना के लिए बंगाल सरकार पर कार्रवाई करे।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त, 2024 को कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह CISF की तैनाती करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कोलकाता पुलिस की मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था में विफल रहने पर किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक यूनिट की तैनाती यहाँ कर दी थी।

अब गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से सहयोग ना मिलने की बात कही है। गृह मंत्रालय की दलील है कि उसका CISF को सहयोग ना देना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में होनी बाक़ी है।

गौरतलब है कि 9 अगस्त, 2024 को कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इसे पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने आत्महत्या बताने का प्रयास किया था। इस घटना के बाद देश भर में बवाल हुआ था और डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। RG कर मेडिकल कॉलेज में भी इस घटना के बाद तोड़फोड़ हुई थी, इसे कोलकाता पुलिस नहीं रोक पाई थी। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की सुरक्षा के लिए CISF तैनात करने का आदेश दिया। मामले में अभी CBI जाँच चल रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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